Gyanvapi Mosque Case: उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर प्रकरण में एक और नया मोड़ आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने के आदेश के बाद मंगलवार को हिंदू पक्ष ने एक और अर्जी दाखिल की है। वाराणसी जिला न्यायालय में हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल अर्जी में अब पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे कराने की मांग की गई है।
22 मई को होगी अगली सुनवाई
जिला सरकारी वकील महेंद्र नाथ पांडेय ने बताया है कि हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन की ओर से दायर याचिका को जिला कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। जिला अदालत के न्यायाधीश एके विश्वेश ने ज्ञानवापी मस्जिद समिति और प्रदेश सरकार को 19 मई तक अपना जवाब (आपत्ति) दाखिल करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 22 मई को तय की है।
Varanasi, UP | We had filed an application that the whole premises of the alleged mosque should be surveyed using Ground Penetrating Radar. Today, District Court, Varanasi has directed Anjuman Intezamia, UP govt to file its objection in court by May 19, next hearing May 22:… pic.twitter.com/a9S4rW4Vmy
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 16, 2023
12 मई को हाईकोर्ट ने दिया था ये आदेश
बता दें कि 12 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने के लिए एएसआई और वाराणसी जिला न्यायालय को आदेश दिया था। इस प्रक्रिया से किसी भी पुरातात्विक वस्तु या ढांचे की वास्तविक आयु का पता लगाया जाता है।
इस दौरान हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला न्यायालय के 14 अक्टूबर के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मई 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद के न्यायालय की ओर से अनिवार्य सर्वेक्षण के दौरान मिली संरचना की कार्बन डेटिंग समेत वैज्ञानिक जांच की याचिका खारिज कर दी गई थी।
अब उठी ये मांग
हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश को शिवलिंग की उम्र निर्धारित करने के लिए ‘शिवलिंग’ की वैज्ञानिक जांच करने के लिए हिंदू उपासकों के आवेदन पर कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया। इसके बाद अब मामले में हिंदू पक्ष की ओर से वाराणसी कोर्ट में पूरे परिसर का सर्वे कराने की मांग की गई है।
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