RG Kar Rape Case: कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज वह अस्पताल में ट्रेनिंग महिला के साथ दरिंदगी मामले में संजय राय को हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश अनिवर्ण दास ने यह फैसला सुनाया। संजय राय को शनिवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64( दुष्कर्म ), 66 दुष्कर्म के बाद मौत और 103 (1) हत्या के तहत दोषी ठहराया गया।इस मामले की जांच सीबीआई कर रही थी।
2024 में हुई थी यह घटना ( RG Kar Rape Case )
पिछले साल 9 अगस्त 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल से डॉक्टर की लाश मिली थी।इस घटना के अगले दिन ही संजय राय को गिरफ्तार कर लिया गया था और इस मामले में 51 लोगों का बयान दर्ज किया गया।
सुनवाई के दौरान संजय राय ने कहा बड़ी बात
संजय को सोमवार को बेहद कड़े सुरक्षा में अदालत में पेश किया गया था और इस दौरान मृतिका के माता-पिता भी वहां मौजूद थे। सुनवाई के दौरान संजय ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उसे फसाया जा रहा है। इसके पहले न्यायाधीश ने कहा था की सजा सुनाए जाने से पहले भी संजय को एक बार बोलने का मौका दिया जाएगा। संजय से पूछा गया कि आपके परिवार वालों ने आपसे संपर्क किया था तो उसने कहा कि नहीं।
बेहद भयावह है आरजिकर मेडिकल कॉलेज की घटना
9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आईजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार की घटना हुई और उसके शव को पुलिस ने बरामद किया था। इसके बाद पूरे देश में हंगामा हो गया और सारे डॉक्टर हड़ताल पर चले गए।केंद्र सरकार ने इस मामले को जल्द से जल्द सॉल्व करने का आदेश दिया था इसके साथ ही डॉक्टरों को भरोसा दिलाया था कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आज 20 जनवरी को आरोपी को हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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