सरकार पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा कई बार बढ़ा चुकी है। लेकिन इसबार इसकी आखरी तारीख 30 जून 2023 है।
यदि दिए गए तय समय सीमा में आप ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो वो अमान्य हो जाएगा। साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा।
हालांकि सरकार ने कुछ लोगों को छुट देने का भी ऐलान किया है। उनके लिए आधार और पैन को आपस में लिंक करने की जरूरी नहीं है।
अनिवासी भारतीय, 80 साल से अधिक आयु के नागरिकों के साथ-साथ असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर के निवासियों को अपने आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये लोग छूट की श्रेणी में आते हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से मई 2017 में जारी एक अधिसूचना में बताया गया है कि 'छूट श्रेणी' में कौन आते हैं।
असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लोगों।
आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार अप्रवासी (नॉन-रेजिडेंट)।
अस्सी साल या फिर उससे अधिक उम्र के लोग।
जो भारत के नागरिक नहीं हैं।
ऊपर दिए गए लोगों के लिए आधार से पैन को जोड़ने की जरूरत नहीं है।
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