Fancy Number Plates: गाड़ी पर वीआईपी या फैंसी नंबर हो ये तो हर कोई चाहता है, लेकिन इसके लिए कहां? कैसे? और कब अप्लाई करें ये किसी को नहीं पता। हाल ही में केंद्र सरकार ने इसके लिए नियमों में बदलाव किया है। दरअसल, गाड़ियों में फैंसी नंबर प्लेट लगवाना अब महंगा पड़ेगा। वित्त मंत्रालय ने इस पर GST अब 28% प्रतिशत कर दी है, जो पहले कम थी।
ये हैं पूरे नियम
यहां बता दें कि 0001 से 0009 तक नंबर वीआईपी कैटेगिरी में आते हैं, वहीं, 1111, 9999 जैसे नंबर फैंसी नंबरों में आते हैं। वीआईपी नंबरों की बिड मैक्सिमम 5 लाख रुपये तक और फैंसी नंबरों की 2 लाख रुपये तक होती है। राज्य सरकार के नियमों अनुसार इसमें अंतर संभव है।
सरकार ने तैयार किया है प्रस्ताव
जानकारी के अनुसार सरकार ने फैंसी नंबर प्लेट पर 28% तक GST लगने की योजना बनाई है। हाल ही में सरकार ने इसका एक प्रस्ताव फील्ड फॉर्मेंशंस ने वित्त मंत्रालय को भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फील्ड फॉर्मेशंस ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम को इस में पत्र लिखा है कि ये एक लग्जरी आइटम हैं जिस पर 28% GST वसूला जाना चाहिए।
एक बार नंबर लिया तो हमेशा आपका हुआ नंबर
बता दें कि फील्ड फॉर्मेशंस राज्यों और जोन में केंद्र सरकार के ऑफिस है, जो टैक्स कलेक्शन करते हैं। इतना ही नहीं टैक्स से जुड़े नियमों को लागू करने के लिए भी ये जिम्मेदार है। इसके अलावा अगर आप एक बार वीआईपी नंबर ले लेते हैं तो उसके बाद उसे अपनी गाड़ी बदलने पर भी नई गाड़ी पर चढ़वा सकते हैं। इसके लिए आपको 50 हजार से 1 लाख रुपये तक की फीस देनी होगी।
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