Indian Army का नया यूनिफॉर्म मैनुअल लागू, बदले कई नियम

Indian Army: भारतीय सेना ने अपने अधिकारियों और जवानों के लिए नया Army Uniform Manual 2026 जारी किया है। 174 पृष्ठों के इस विस्तृत मैनुअल में वर्दी पहनने के नियमों, व्यक्तिगत साज-सज्जा, सैन्य अनुशासन और सार्वजनिक कार्यक्रमों में यूनिफॉर्म के उपयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

Indian Army: भारतीय सेना ने अपने अधिकारियों और जवानों के लिए नया Army Uniform Manual 2026 जारी किया है। 174 पृष्ठों के इस विस्तृत मैनुअल में वर्दी पहनने के नियमों, व्यक्तिगत साज-सज्जा, सैन्य अनुशासन और सार्वजनिक कार्यक्रमों में यूनिफॉर्म के उपयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सेना का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप सैन्य परंपराओं को बनाए रखते हुए वर्दी की गरिमा और अनुशासन को और मजबूत करना है।

महिला अधिकारियों के लिए नई ड्रेस गाइडलाइन

नए दिशा-निर्देशों के तहत महिला अधिकारियों को सादे रंगों की साड़ी पहनने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा दुपट्टे के साथ कुर्ता-सलवार और एंकल-लेंथ स्ट्रेट पैंट भी स्वीकृत पोशाक में शामिल की गई हैं। हालांकि स्लीवलेस कुर्ता, पलाजो और सिगरेट पैंट जैसी ड्रेस को अनुमति नहीं दी गई है।

विवाहित महिला अधिकारी सिंदूर लगा सकती हैं, लेकिन यह सैन्य टोपी या कैप पहनने के दौरान दिखाई नहीं देना चाहिए। वहीं रंगीन नेल पॉलिश, लिपस्टिक, बिंदी और नोज पिन के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है।

मूंछों की लंबाई को लेकर भी तय हुए मानक

सेना ने पुरुष जवानों और अधिकारियों की ग्रूमिंग से जुड़े नियमों को भी स्पष्ट किया है। नए मैनुअल के अनुसार मूंछों की अधिकतम लंबाई 12 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। इसके अलावा यूनिफॉर्म में डिओड्रेंट और परफ्यूम के उपयोग की अनुमति नहीं होगी, जबकि आफ्टर-शेव लोशन का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

दाढ़ी, टैटू और हेयरस्टाइल पर सख्त निर्देश

मैनुअल में व्यक्तिगत प्रस्तुति को लेकर भी कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। बिना स्वीकृति दाढ़ी रखना, असामान्य हेयरस्टाइल अपनाना, शरीर पर दिखाई देने वाले टैटू बनवाना, अनावश्यक बॉडी पियर्सिंग कराना और अत्यधिक मेकअप करना नियमों के खिलाफ माना जाएगा। साथ ही यूनिफॉर्म के साथ दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पहनने पर भी नियंत्रण रखा गया है।

सार्वजनिक कार्यक्रमों में यूनिफॉर्म पहनने पर भी नियम

नई गाइडलाइन के अनुसार सेना के अधिकारी और जवान राजनीतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्शनों, निजी पार्टियों, शादी समारोहों या किसी भुगतान आधारित मीडिया आयोजन में बिना अनुमति यूनिफॉर्म पहनकर शामिल नहीं हो सकेंगे। इस कदम का उद्देश्य सैन्य वर्दी की गरिमा और उसकी निष्पक्ष पहचान को बनाए रखना है।

स्वदेशी पहचान को मिला बढ़ावा

नए मैनुअल में औपनिवेशिक दौर से जुड़े कुछ पुराने प्रावधानों को हटाया गया है। औपचारिक परिधान के रूप में स्वदेशी शैली की बंदी जैकेट को शामिल किया गया है। इसके साथ ही कुछ पारंपरिक सैन्य प्रतीकों और औपचारिक उपकरणों के उपयोग को सीमित किया गया है, जिससे भारतीय सैन्य पहचान को और अधिक प्रमुखता मिल सके।

अनुशासन और पेशेवर छवि पर फोकस (Indian Army)

सेना के अनुसार यूनिफॉर्म केवल कपड़ों का हिस्सा नहीं बल्कि सैन्य सम्मान, अनुशासन और पेशेवर पहचान का प्रतीक है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए नए नियम तैयार किए गए हैं। Army Uniform Manual 2026 में वर्दी पहनने के तरीके से लेकर सार्वजनिक जीवन में उसके उपयोग तक सभी पहलुओं को विस्तार से परिभाषित किया गया है।

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