Train ticket booking new rule: ट्रेन टिकट बुक करने वालों के लिए जरूरी खबर, 15 अक्टूबर से बदल जाएगा पेमेंट का नियम

Train ticket booking new rule: 15 अक्टूबर 2026 से जुड़ा एक बदलाव आपके काम का है। रेलवे टिकट की कुछ ऑनलाइन पेमेंट पर Merchant Discount Rate (MDR) से संबंधित नया नियम लागू होने जा रहा है।

Train ticket booking new rule: अगर आप ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करते हैं और भुगतान के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो 15 अक्टूबर 2026 से जुड़ा एक बदलाव आपके काम का है। रेलवे टिकट की कुछ ऑनलाइन पेमेंट पर Merchant Discount Rate (MDR) से संबंधित नया नियम लागू होने जा रहा है। हालांकि, इसका सीधा अतिरिक्त भुगतान यात्रियों को नहीं करना होगा।

15 अक्टूबर से क्या बदलने वाला है?

15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से अधिक कीमत वाले रेल टिकट का भुगतान UPI के जरिए करने पर MDR से जुड़ा नया प्रावधान लागू होगा। रेलवे टिकट बुकिंग को विशेष श्रेणी में रखा गया है, जिसके कारण इस पर सामान्य मर्चेंट पेमेंट वाला शुल्क लागू नहीं होगा।

नए नियम के तहत ₹2,000 से ज्यादा के रेल टिकट पर ₹5 का फ्लैट MDR तय किया गया है। टिकट की कीमत ₹3,000 हो या फिर ₹10,000, इस श्रेणी में MDR की राशि ₹5 ही रहेगी।

यात्रियों को देना होगा या नहीं ₹5 अतिरिक्त?

इस बदलाव को लेकर सबसे अहम बात यह है कि MDR का भुगतान यात्री की ओर से नहीं किया जाएगा। यह शुल्क मर्चेंट यानी रेलवे/IRCTC की तरफ से वहन किया जाएगा।

उदाहरण के तौर पर अगर किसी यात्री का टिकट ₹3,000 का है, तो UPI से भुगतान करते समय उसे ₹3,000 ही चुकाने होंगे। इसके ऊपर ₹5 अलग से जोड़कर नहीं लिए जाएंगे।

सामान्य UPI पेमेंट से कैसे अलग है रेलवे का नियम?

₹2,000 तक के छोटे मर्चेंट UPI लेन-देन पर MDR नहीं लगता। वहीं ₹2,000 से ज्यादा के सामान्य मर्चेंट पेमेंट के लिए अलग MDR व्यवस्था है। रेलवे टिकट बुकिंग को विशेष श्रेणी में रखे जाने के कारण यहां फ्लैट ₹5 MDR का प्रावधान किया गया है।

टिकट महंगा होने की चिंता क्यों नहीं? (Train ticket booking new rule)

इस बदलाव का मतलब यह नहीं है कि 15 अक्टूबर के बाद रेल टिकट की कीमत बढ़ जाएगी। MDR एक मर्चेंट-साइड शुल्क है और उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसे यात्री से अतिरिक्त रकम के रूप में वसूलने का प्रावधान नहीं है।

इसलिए ₹2,000 से अधिक का टिकट UPI से बुक करने वाले यात्रियों को टिकट की निर्धारित कीमत से ऊपर ₹5 अतिरिक्त देने की जरूरत नहीं होगी।

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