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Big Breaking: CAA पर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से 2024 तक आएं अल्पसंख्यक भारत में रह पाएंगे

Big Breaking: CAA पिछले साल लागू किया गया था और इसके अंतर्गत अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी और ईसाई को अगर वह 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं उन्हें भारत की नागरिकता देने का प्रावधान रखा गया है।

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Big Breaking:  केंद्र सरकार के द्वारा CAA पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। धार्मिक उत्पीड़न से बचकर भारत आए अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दिया  है। गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा है कि हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी और ईसाई समुदाय के वे लोग जो 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए हैं उन्हें पासपोर्ट या अन्य ट्रैवल डॉक्यूमेंट के बिना भी भारत में रहने की अनुमति मिलेगी।

 

यह आदेश इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के अंतर्गत लिया गया है। आपको बता दे कि इसके तहत उन लोगों को भी भारत में रहने का मौका मिलेगा जो मान्य पासपोर्ट और वीजा के बिना भारत आए हो या जिनके डॉक्यूमेंट की वैधता खत्म हो चुकी हो। गृह मंत्रालय के आदेश में यह भी कहा गया है कि ऐसे लोग जो धार्मिक उत्पीड़न या किसी अन्य भय से भारत आ गए हैं और 31 दिसंबर 2024 तक भारत में दाखिल हुए हैं उन्हें पासपोर्ट और वीजा रखने के नियम में छूट मिलेगा।

 

CAA पिछले साल लागू किया गया था और इसके अंतर्गत अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी और ईसाई को अगर वह 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं उन्हें भारत की नागरिकता देने का प्रावधान रखा गया है।

कई ऐसे लोग हैं जो 2014 के बाद धार्मिक उत्पीड़न से बचकर भारत आए थे और इनमें खास तौर पर पाकिस्तान से आए हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। केंद्र सरकार के इस फैसले से इन लोगों को काफी राहत मिलेगी। अब यह लोग भारत में आसानी से रह पाएंगे। आमतौर पर देखा जाता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जुल्म होता है ऐसे में हिंदू और आसानी से भारत में रह पाएंगे।

 

गृह मंत्रालय ने आदेश में क्या कहा? (Big Breaking)

 

31 दिसंबर 2024 तक भारत आए अल्पसंख्यक समुदायों को पासपोर्ट और वीजा की अनिवार्यता से छूट दी जाएगी.

चाहे वे लोग बिना डॉक्यूमेंट्स आए हों या वैध डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हों जिनकी अब वैधता समाप्त हो चुकी है.

यह छूट विशेष रूप से उन लोगों को दी गई है जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है.

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