
Diwali Indian Railway Rule: दिवाली (Diwali) का त्योहार नजदीक है और देशभर में करोड़ों लोग अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। Indian Railway ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सख्त नियम (rule) बनाए हैं, जिनके बारे में सफर से पहले जानना जरूरी है। अगर आप Diwali के दौरान पटाखे, फुलझड़ी, या कोई अन्य ज्वलनशील सामान ट्रेन में ले जाने की योजना बना रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। ऐसा करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
ट्रेन में प्रतिबंधित सामान
रेलवे के नियमों के अनुसार, कुछ वस्तुओं को ट्रेन में ले जाना प्रतिबंधित है। इनमें स्टोव, गैस सिलेंडर, पटाखे, एसिड, बदबूदार वस्तुएं, गीली खाल, पैकेज में लाए गए तेल या ग्रीस जैसी वस्तुएं शामिल हैं। ये सामान किसी भी यात्री के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं और यात्रा के दौरान अन्य यात्रियों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा, 20 किलो तक घी ट्रेन में ले जाने की अनुमति है, लेकिन यह घी टिन के डिब्बे में सही तरीके से पैक होना चाहिए।
धारा 164 के तहत कार्रवाई
अगर कोई यात्री इन प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ ट्रेन में पकड़ा जाता है, तो उस पर रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत यात्रियों को ₹1000 तक का जुर्माना या तीन साल तक की जेल हो सकती है। यह नियम यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके।
जुर्माने और सजा का प्रावधान
रेलवे ने साफ किया है कि प्रतिबंधित सामान के साथ यात्रा करना अपराध है। यदि कोई यात्री ऐसा करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा या जेल की सजा हो सकती है। इसका उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित और परेशानी मुक्त यात्रा प्रदान करना है।
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रेलवे का जागरूकता अभियान
यात्रियों को इन नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए भारतीय रेलवे ने एक एनिमेटेड वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में एक व्यक्ति को पटाखे के साथ ट्रेन में चढ़ते हुए दिखाया गया है, जिसे दूसरा यात्री देखता है और उसे नियमों के बारे में आगाह करता है। वीडियो के माध्यम से रेलवे यात्रियों को बता रहा है कि ऐसे सामान ट्रेन में ले जाना कानूनी अपराध है और इससे यात्रियों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
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