
GST Council Meeting: आज जीएसटी काउंसिल के 56 भी बैठक हुई जिसमें केंद्र सरकार ने विभिन्न उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी दरों में बदलाव करने का फैसला लिया है। सरकार ने आम जनता और उद्योगों से जुड़े 18 अहम सवालों का जवाब भी दिया। खेल स्वास्थ्य कृषि सौंदर्य परिवहन और अन्य क्षेत्रों के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट दिया गया है।आपको बता दे की 22 सितंबर 2025 से इन सभी बदलाव को लागू किया जाएगा। तो आईए जानते हैं सरकार के नए बदलाव से किन चीजों पर राहत मिलेगी।
इन चीजों पर मिलेगी राहत
केंद्र सरकार के फैसले के बाद सभी प्रमुख खेल आयोजनों जैसे आईपीएल के टिकट पर जीएसटी दर कम हो जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि टिकट की कीमत ₹500 से कम है तो उसे पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा हालांकि यदि टिकट ₹500 से अधिक है तो उसे पर 18 परसेंट तक जीएसटी लगेगी। यह बदलाव खेल प्रेमियों को भी फायदा देने वाला है।
सिगरेट और तंबाकू उत्पादन में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। सिगरेट बीड़ी ज्यादा और बिना प्रक्रिया वाले तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी की पुरानी दरे ही लागू रहेगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन सभी उत्पादों पर कड़ी निगरानी बनी रहेगी।
इन चीजों पर मिलेगी राहत
सामान | पुराना जीएसटी रेट | नया जीएसटी रेट |
दूध, पनीर, छेना | 5 फीसदी | 0 फीसदी |
बटर, खोआ, घी, चीज और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
33 जीवन रक्षक दवा- ओनासेमनोजेन अबेपार्वोवेक, एस्किमिनिब, मेपोलिज़ुमाब, पेगीलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन, डाराटुमुमाब, डाराटुमुमैब उपचर्म, टेक्लिस्टामैब, अमिवंतामब, एलेक्टिनिब, रिस्डिप्लाम, ओबिनुटुज़ुमैब, पोलाटुज़ुमैब वेडोटिन, एंट्रेक्टिनिब, एटेजोलिज़ुमाब, स्पेसोलिमैब, वेलाग्लूसेरेज अल्फा, एगल्सिडेस अल्फा, रुरियोक्टोकॉग अल्फा पेगोल, इडुरसल्फेटेज, एल्ग्लूकोसिडेस अल्फा, लैरोनिडेस, ओलिपुडेस अल्फा, टेपोटिनिब, एवेलुमैब, एमिसिज़ुमाब, बेलुमोसुडिल, मिग्लस्टैट, वेलमनसे अल्फा, एलिरोक्यूमैब, एवोलोकुमाब, सिस्टामाइन बिटार्ट्रेट, सीआई-अवरोधक इंजेक्शन और इंक्लिसिरन | 12 फीसदी | 0 फीसदी |
पर्सनल हेल्थ इश्योरेंस और जीवन बीमा (एलआईसी) | 12 फीसदी | 0 फीसदी |
खाखरा, चपाती या रोटी, ब्रेड | 5 फीसदी | 0 फीसदी |
रबड़, मैप, चार्ट और ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, पेस्टल, एक्सरसाइज बुक और नोटबुक | 5 फीसदी | 0 फीसदी |
15 हॉर्स पावर तक की क्षमता के निश्चित गति वाले डीजल इंजन, हैंड पंप, ड्रिप सिंचाई उपकरण और स्प्रिंकलर के लिए नोजल, मिट्टी तैयार करने के लिए कृषि और बागवानी मशीनरी, कटाई और थ्रेसिंग मशीनरी, कंपोस्टिंग मशीन और ट्रैक्टर (1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी-ट्रेलर के लिए ट्रैक्टर को छोड़कर). | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया सहित प्रमुख उर्वरक कच्चे माल | 18 फीसदी | 5 फीसदी |
नीम-आधारित कीटनाशक सहित विभिन्न जैव कीटनाशक | 12 फसदी | 5 फीसदी |
ट्रैक्टर के पिछले टायर और ट्यूब, ट्रैक्टरों के लिए 250 सीसी से अधिक सिलेंडर क्षमता वाले कृषि डीजल इंजन, ट्रैक्टर के लिए हाइड्रोलिक पंप और विभिन्न ट्रैक्टर कलपुर्जों | 18 फीसदी | 5 फीसदी |
350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें और एयर कंडीशनर, डिशवॉशर और टीवी जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
एसी यानी एयर कंडीशनिंग मशीनें, टीवी, डिशवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, मोटरसाइकिल | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
बीड़ी | 28 फीसदी | 18 फीसदी
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