
Income Tax Notice Alert: असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए अगर आप भी आइटीआर फाइल कर चुके हैं या अभी प्रोसेस में है, तो आपको पहले ही अलर्ट हो जाने की जरूरत है क्योंकि जिन भी आईटीआर में गड़बड़ी मिल रही है, उनपर इनकम टैक्स कार्यालय टैक्स नोटिस को भेज रहा है।
मिली जानकारी के मुताबिक इन फाइल में जो रिटर्न की डीटेल्स मिसमैच हुई है उसकी वजह से हजारों टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजें गए हैं। इन टैक्सपेयर्स के रिटर्न में उनके टैक्स स्टेटमेंट से कुछ अलग जानकारी होने की वजह से ऐसा किया गया है, या फिर जो अमाउंट क्लेम किया गया है, वो गलत है, चलिए जानते है, इसकी से जुड़ी कुछ खास बातें..
पढ़े-Income Tax Notice: आयकर विभाग भेज रहा है नोटिस ,क्या आपने भी तो नही कि यह गलती,जानें
Form16 और Form 26AS
आपके दो टैक्स स्टेटमेंट होते हैं, Form16 और Form 26AS में जितना भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन होता है उसकी डीटेल भरी होती है, और जब आप अपने पूरे साल की रिटर्न को फाइल करते हैं तो टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिटर्न की डीटेल्स को इन डॉक्यूमेंट्स से मैच भी करता है।
अगर आपने कोई डीटेल नहीं भरी है, तो फिर किसी इनकम की जानकारी नहीं दी है और किसी ट्रांजैक्शन की जानकारी नहीं पूरी तरह से नहीं दी है, इसके अलावा कोई गड़बड़ी टैक्स डिडक्शन में आ रही है तो इससे दिक्कत का पता चल जाता है और साथ ही रिटर्न भी मिसमैच हो जाती है, ऐसे में टैक्स नोटिस की सूचना दी जाती है और फिर टैक्सपेयर को उसका जवाब भी देना होता है।
नोटिस आने पर करें ये
अगर आपके पास डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ गया है, तो आप इसके लिए रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करें। इसके अलावा अगर TDS (tax decduted at source) में कुछ परेशानी हो गई है तो तो आपको अपने इंप्लॉयर/डिडक्टर की जानकारी पूरी तरह से देनी होगी और फिर उसे सही रिटर्न फाइल करना होगा। सेक्शन 143(1) इंटिमेशन आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट भी आप फाइल कर सकते हैं और आपको चालान को अपने आईटीआर में दिखाना होगा।
तमाम खबरों के लिए हमें Facebook पर लाइक करें Twitter , Kooapp और YouTube पर फॉलो करें। Vidhan News पर विस्तार से पढ़ें ताजा-तरीन खबरें