
Income Tax Saving Tips: इनकम टैक्स बचाने के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका 80C है, लेकिन छूट सिर्फ 1.5 लाख रुपए है। लेकिन, कईं ऐसे विकल्प और भी हैं, जिनमें निवेश किया तो एक भी पैसा नहीं जाएगा। तो चलिए जानते है उन तरीकों के बारे में जो बचा सकते हैं आपके टैक्स
ऐसे बचेगा टैक्स
1. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)
NPS में सेक्शन 80C की 1.5 लाख के अलावा सेक्शन 80CCD (1B) में 50,000 की अतिरिक्त छूट दी जाती है। कुल 2 लाख की बचत इससे होगी।
2. हेल्थ इंश्योरेंस (80D)
सेक्शन 80D में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट दी गई है और पॉलिसी में कौन-कौन शामिल है, उनकी उम्र क्या है इससे 25,000 से 1 लाख तक टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं।
3. एजुकेशन लोन (80E)
एजुकेशन लोन की रीपेमेंट करने पर सेक्शन 80E में ब्याज पर छूट दी जाएगी। बता दें कि टैक्स छूट की कोई सीमा नहीं है और ब्याज पर टैक्स छूट को क्लेम किया जा सकता है।
4. होम लोन का ब्याज (सेक्शन 24)
दो तरीके से आप होम लोन रीपेमेंट पर भी टैक्स में छूट ले सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट पर 80C में 1.5 लाख तक टैक्स पर छूट दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सेक्शन 24 में ब्याज पर मेक्सिमम 2 लाख तक टैक्स छूट का प्रावधान है।
5. पहली बार घर खरीदने पर (80EE)
सेक्शन 80EE में पहला घर खरीदने वालों को होम लोन के ब्याज पर 50,000 की अतिरिक्त छूट भी दी गई है। प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख से कम और लोन 35 लाख से कम हो।
6. HRA (80GG)
HRA पर भी टैक्स छूट दी जा रही है। रेंट एग्रीमेंट और रेंट रसीद दिखाकर छूट क्लेम कर सकते हैं और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले भी इसे क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80GG में ऑप्शन होता है।
7. सेविंग बैंक ब्याज (80TTA)
सेविंग बैंक अकाउंट से जो ब्याज मिलता है उस पर टैक्स छूट दी जाती है। सेक्शन 80TTA में कोई भी व्यक्ति या HUF अधिकतम 10,000 रुपए पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकता है।
8. दिव्यांग मेडिकल खर्च (80DD)
दिव्यांग की देखरेख पर खर्च को सेक्शन 80DD के तहत क्लेम कर सकते हैं। इसमें 75,000 रुपए से लेकर 1.25 लाख रुपए तक टैक्स छूट मिलती है।
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