
Indian Railway News: हमारे देश भारत में ज्यादातर लोग ट्रेन ( Indian Railways ) से सफर करते हैं।इंडियन रेलवे के द्वारा भी यात्रियों के सुविधाओं में बढ़ोतरी करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। रेल नेटवर्क देश के कोने कोने को जोड़ता है लेकिन आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस विशाल नेटवर्क के सुचारू संचालन और यात्रियों की सुरक्षा के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है।
रेलवे के द्वारा बनाए गए नियमों (Indian Railways Rules) का पालन नहीं करने पर जुर्माना के साथ जेल भी हो सकती है।अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो रेलवे के द्वारा बनाए गए नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है वरना आपको जेल भी हो सकती है। तो आईए जानते हैं रेलवे के कुछ खास नियमों के बारे में विस्तार से…
चेन पुलिंग करने पर हो सकती है जेल (Indian Railway News)
रेल यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी ट्रेनों के डिब्बो में इमरजेंसी अलार्म लगाया जाता है।किसी आपातकालीन स्थिति में जैसे की आग लगने की घटना हो या चोरी की घटना हो उसे समय इसका उपयोग किया जा सकता है।अगर आप चैन गलत इस्तेमाल करते हैं या किसी मनोरंजन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको जेल हो सकती है।
रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 141 के अंतर्गत बिना किसी वेद कारण के आपातकालीन चेन खींचना एक दंडनीय अपराध है। यह कानून यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे संचालन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। बिना किसी उचित कारण के अगर कोई चैन खींचता है तो उसे ₹1000 का जुर्माना या फिर 1 साल का जेल हो सकता है। कई कंडीशन में उसे दोनों ही सजा भुगतनी पड़ सकती है।
आपात स्थिति में कर सकते हैं इसका इस्तेमाल
आप अगर ट्रेन में सफर करते हैं और इस दौरान कोई आपात स्थिति आ जाती है तो आप ट्रेन खींच सकते हैं। अगर किसी बच्चा या बुजुर्ग का तबीयत खराब हो जाता है तो इस कंडीशन में भी आप ट्रेन का चेन खींच सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपके साथ कोई समस्या नहीं है और आप चेन पुलिंग ( chain pulling Rule ) करेंगे तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है।
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