New Telecom Rule From 1st January 2025: समय-समय पर सरकार टेलीकॉम के विकास के जरुरी कदमों को उठाते हुए इसके नियमों में बदलाव करती रहती है। सरकार का उद्देश्य शांति के साथ विकास की भावना को आगे बढ़ाना होता है। इस बार फिर सरकार नें टेलीकॉम एक्ट में कुछ खास नियमों में बदलाव किया है और इन नए नियमों को लेकर सरकार का देश के सभी राज्यों में इस सख्ती से पालन करने का भी आदेश है।

बता दें कि इस नए नियम को राइट ऑफ वे (RoW) रूल के नाम से जाना जाएगा और इस नियम को देश के सभी राज्यों को अपनाने के लिए सरकार ने दिशा-निर्दश जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ अलग-अलग राज्यों को चार्ज में छूट भी दे दी गई है।
1 जनवरी से होगा लागू नया नियम
ET की एक रिपोर्ट की माने तो यह नया नियम 1 जनवरी से लागू होने जा रहा है और इसके दो मेन उद्देश्य है पहला तो ऑप्टिकल फाइबर लाइनों (Optical fibre lines) और टेलीकॉम टावरों (Telecom towers) की स्थापना को बल मिलना और पूर्ण रुप से इसका विकास होना। टेलीकॉम ऑपरेटरों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडरों को इस नियम के बदल जाने के बाद काफी सहायता मिलेगी
Department of Telecommunications – DoT के अनुसार
नीरज मित्तल (Neeraj Mittal) जो कि दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications – DoT) के सचिव है उन्होंने इस संदर्भ में सभी राज्यों के सचिवों को एक पत्र लिखा है और इसमें ये बताया गया है कि सभी राज्य 30 नवंबर तक इन दिशा-निर्देशों को पढ़े और समझे और फिर 1 जनवरी से RoW पोर्टल के नए नियमों को लागू अपने अपने राज्यों में लागू कर दें।
नीरज मित्तल (Neeraj Mittal) ने अपने इस पत्र में राज्यों को दिशा-निर्देश देते हुए यह भी लिखा कि ये नया नियम जनवरी, 2025 से लागू हो जाना चाहिए और जो अभी मौजूदा RoW का नियम है उस पर पर रोक लगा दी जानी चाहिए।
ये होगा फायदा
बता दें कि आने वाला नया RoW नियम परमिशन लेने के साथ-साथ डिजिटल रिकॉर्ड को बरकरार रखने की प्रक्रिया को काफी आसान बना देगा। सरकार से टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए टेलीकॉम प्रोवाइडरों ने एक समान RoW नीति को लागू करने के लिए आग्रह किया था।
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