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RBI New Decision On ​Paytm: आरबीआई का पेटीएम पर नया फैसला, जानें अब आपके वॉलेट के पैसे का क्या होगा​

RBI New Decision On ​Paytm: आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। आपको भी जानना चाहिए।

RBI New Decision On ​Paytm: गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर कुछ दिन पहले बैन लगाने का एलान किया था। ऐसे में लोगों के बीच में बड़ी कन्फयून हो रही है। सब इस बात को लेकर परेशान है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पेटीएम की ट्रांजैक्शन सर्विस पर रोक लगने के बाद अब क्या होगा। सरकार के पहले आदेश के मुताबिक कोई भी यूजर 29 फरवरी के बाद से पेटीएम पेमेंट बैंक से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता था। पर इस बाबत में सरकार ने फिर एक नया सर्कुलर जारी किया है।

RBI New Decision On ​Paytm: 29 फरवरी से बढ़ाकर की 15 मार्च

पेटीएम बैंक पर प्रतिबंध की तारीख 29 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दी गई है। 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक में कोई डिपॉजिट नहीं होगा। साथ ही सेक्शन 35A के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही पेटीएम ग्राहकों को दूसरे विकल्प पर शिफ्ट होने की सलाह दी गई है। पेटीएम ग्राहकों को पेटीएम बैंक वॉलेट बंद करने की सलाह दी गई है। और इसके अलावा पेटीएम बैंक ग्राहकों को जमा राशि निकालने की सुविधा देगा। पेटीएम के नोडल खाते जल्द बंद किए जाएंगे।

फास्ट टैग रिचार्ज में होगी दिक्कत

पेटीएम पेमेंट बैंक पर अगर आपका वॉलेट है तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा फास्ट टैग रिचार्ज आपके पेटीएम पेमेंट बैंक से लिंक होता है, इसलिए पेमेंट बैंक की सुविधा खत्म होने से फास्ट टैग भी नहीं रिचार्ज कर पाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार पेटीएम पेमेंट बैंक का इस्तेमाल करने वाले लोगों को 15 मार्च तक पैसे निकालने का समय दिया गया है। अगर अपने पेटीएम पेमेंट बैंक में अपने पैसे जमा किए हैं, तो आप इसे बड़ी आसानी से 15 मार्च तक निकल सकते हैं।

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