
क्या होता है अनक्लेम्ड बैंक अकाउंट? (RBI Unclaimed Deposits)
जब किसी सेविंग्स, करंट या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में 10 साल या उससे ज्यादा समय तक कोई लेन-देन नहीं होता, तो वह अकाउंट “इनऑपरेटिव” या अनक्लेम्ड घोषित कर दिया जाता है। ऐसे खातों में जमा रकम बैंक से RBI के पास ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन खाताधारक का पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है।
RBI ने बताए पैसे वापस पाने के 2 आसान तरीके
1. UDGAM पोर्टल के जरिए ऑनलाइन क्लेम
RBI ने “UDGAM” नाम का एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने अनक्लेम्ड बैंक अकाउंट की जानकारी ऑनलाइन खोज सकता है।
- एक ही जगह सभी बैंकों में मौजूद अनक्लेम्ड अकाउंट की जानकारी
- आधार, पैन या अन्य बेसिक डिटेल्स से सर्च की सुविधा
- समय की बचत और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन
पोर्टल पर अकाउंट मिलने के बाद आपको संबंधित बैंक में जरूरी दस्तावेज जमा कर क्लेम करना होता है।
2. सीधे बैंक ब्रांच में जाकर क्लेम
अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं हैं, तो जिस बैंक में आपका पुराना अकाउंट था, उसकी ब्रांच में जाकर भी पैसा क्लेम किया जा सकता है।
जरूरी दस्तावेज:
- पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड)
- एड्रेस प्रूफ
- अकाउंट से जुड़ी पुरानी जानकारी (पासबुक, एफडी रसीद आदि)
अगर खाताधारक की मृत्यु हो चुकी है, तो नॉमिनी या कानूनी वारिस आवश्यक दस्तावेजों के साथ क्लेम कर सकता है।
कितना समय लगता है पैसा मिलने में?
सभी दस्तावेज सही होने पर बैंक आमतौर पर 15 से 30 दिनों के भीतर क्लेम प्रोसेस कर देता है। कुछ मामलों में वेरिफिकेशन के कारण थोड़ा ज्यादा समय भी लग सकता है।
किन बातों का रखें ध्यान?
- क्लेम करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता
- किसी एजेंट या दलाल के झांसे में न आएं
- समय-समय पर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते रहें
अगर आपका पैसा किसी पुराने बैंक अकाउंट में फंसा हुआ है, तो अब उसे वापस पाना बेहद आसान हो गया है। RBI के UDGAM पोर्टल और बैंक ब्रांच के जरिए आप अपने हक की रकम दोबारा हासिल कर सकते हैं। थोड़ी सी जागरूकता और सही जानकारी से सालों पुराना पैसा फिर से आपके काम आ सकता है।
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