
Rules Changed From 01st October: अगर आप भी PPF में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। आपको बता दें कि PPF को लेकर कुछ नियमों में सरकार ने बदलाव किया है और ये बदलाव के सभी नियम कुछ स्पेशल अकाउंट पर 1 अक्टूबर से लागू होंगे।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) बेहतर भविष्य के लिए निवेश का एक अच्छा साधन माना जाता है और इसमें पैसा निवेश कर लोग अपने रिटायरमेंट को लेकर तैयारी करने लग जाते हैं। इसलिए बदलाव के मुताबिक अब कुछ PF अकाउंट होल्डर्स को ब्याज नहीं मिलेगा। बदले गए ये नियम कहां कहां और किस पर लागू ये आपको बता देते हैं
डिपॉर्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के मुताबिक
वित्त मंत्रालय के डिपॉर्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने पीपीएफ अकाउंट से जुड़े 3 बेहद ही खास नियमों में बदलाव किए हैं और इस संबंध में 21 अगस्त, 2024 को सर्कुलर जारी किया गया था। ये 3 नियमों में बदलाव बेहद ही अलग है।
Rules Changed From 01st October: इनको नहीं मिलेगा ब्याज
नाबालिग 18 साल का नहीं मिलेगा ब्याज
1. सर्कुलर में कहा गया है कि ऐसे अनियमित अकाउंट के लिए पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के बराबर ब्याज का भुगतान तब तक किया जाएगा, जब तक कि नाबालिग 18 साल का नहीं हो जाता है। इसके बाद उसे पूरी ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा और ऐसे अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड उस तारीख से माना जाएगा, जिस दिन नाबालिग 18 साल का हो जाए।
2. वित्त मंत्रालय के अनुसार, एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट होने पर प्राइमरी अकाउंट में स्कीम की ब्याज दर के हिसाब से पैसा आता रहेगा और साथ ही दूसरे अकाउंट में पड़ा पैसा प्राइमरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
3. इसके अलावा प्राइमरी और सेकंड अकाउंट के अलावा कितने भी अकाउंट होने पर उनमें ब्याज नहीं दिया जाएगा और एनआरआई पीपीएफ अकाउंट में भी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के बराबर ब्याज 30 सितंबर तक दिया जाएगा, साथ ही इसके बाद उन पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
इसलिए बदलाव के मुताबिक अब कुछ PF अकाउंट होल्डर्स को ब्याज नहीं मिलेगा और ये सभी नियम सरकार 1 अक्टूबर से शुरू करने जा रही है। अगर आप भी इनमें से एक है तो आपको भी ये सभी नियम जान लेने चाहिए।
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