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New Salary Rules From September: इस महीनें से नौकरी करने वालों की मौज ही मौज! लागू हुआ सैलरी का नया नियम

New Salary Rules From September: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने नया नियम लागू किया है और बोर्ड ने Perquisite Valuation (अनुलाभ मूल्यांकन) की लिमिट को भी तय कर दिया है, आइए जानते है सब डिटेल में

New Salary Rules From September: सितंबर का महीना शुरू हो गया है और 1 सितंबर से कई चीजों में बदलाव देखने को मिला है, लेकिन सबसे बड़े बदलाव की बात करें तो अब नौकरी वालों के लिए काफी फायदा हो गया है। 1 सितंबर से नौकरी करने वालों की मौज ही मौज है, उनकी सैलरी के नियम बदल गए है।

इन नियमों के लागू होने के बाद ज्यादा सैलरी आएगी और वे कर्मचारी जिनको एम्प्लॉयर की तरफ से रहने को घर दिया हुआ है और उनकी सैलरी से कुछ डिडक्शन होता है।

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सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT)

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने इस नए नियम को लागू कर दिया है। बोर्ड ने Perquisite Valuation (अनुलाभ मूल्यांकन) की लिमिट को फिक्स कर दिया है। इस लिमिट को अब पहले से कम कर दिया है Perquisite Valuation का सीधे-सीधे अर्थ है कि जिन कर्मचारियों को ऑफिस से मिले घर के बदले सैलरी मिलती है और इसी से टैक्स कटौती भी होती है।

CBDT के नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब ऑफिस की तरफ से मिले घर के बदले सैलरी में होने वाली टैक्स कटौती कम हो गई है। इसका सीधा असर आपकी सैलरी पर दिखेगा। कम टैक्स होने से हाथ में मिलने वाली सैलरी ज्यादा आएगी और इस नियम को 1 सितंबर से लागू कर दिया गया है।

टैक्स को लेकर क्या हैं नियम?

Perquisite नियम उन कर्मचारियों के लिए होता है जहां कर्मचारी को रेजिडेंशियल अकोमोडेशन दी जाती है। कंपनी अपने कर्मचारी को बिना रेंटल ये घर रहने के लिए देती है। इनकम टैक्स के Perquisite नियम सभी इस पर लागू है।

इसमें अब किराया नहीं दिया जाता और, कर्मचारी की सैलरी से कुछ हिस्सा टैक्स में काटा जाता है। इस कटौती के लिए ही Perquisite Valuation की लिमिट तय करदी जाती है और फिर इसे सैलरी में जोड़ा जाता है और फिर टैक्स कैलकुलेशन में इसको शामिल कर दिया जाता है।

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