Tax Saving Tips: बदलते समय के अनुसार बाजार में निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम (Fixed Deposit Scheme) एक बेहद ही फेमस ऑप्शन है, जिसमें आप भी पैसों को फिक्स्ड करके अच्छा ब्याज पा सकते हैं। ये ऐसी डिपॉजिट स्कीम होती है जिसमें निवेश करके आप बेहतर रिर्टन पा सकते हैं, पर इसके लिए आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी होता है।
इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इससे आप एफडी पर कमाए गए ब्याज पर बेहतर टैक्स सेविंग (Tax Saving) पा सकते हैं। लेकिन इसके बाद से आपके खाते से पैसे कट जाते है इसलिए किसी भी बैंक में एफडी स्कीम में निवेश किया है तो एफडी पर टैक्स सेविंग के लिए Form 15G और Form 15H भरना आवश्यक है. इसके बिना एफडी पर कमाए गए ब्याज पर आपका टीडीएस (TDS) कट जाएगा।
कट जाएगा एफडी से पैसा
इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, हर फाईनेसियल साल की शुरुआत में एफडी स्कीम में इन्वेस्ट करने वाले ग्राहकों को बैंक में Form 15G और Form 15H जमा करना आवश्यक होता है। बता दें कि 60 वर्ष से कम आयुर के लोगों को फॉर्म 15G भरकर जमा करना पड़ता है तो वहीं, 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को फॉर्म 15H जमा करके टैक्स छूट के लिए क्लेम करना बेहद जरूरी होता है। इन फॉर्म को जमा करने से टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
फॉर्म 15G और फॉर्म 15H
जिन लोगों की उम्र 60 वर्ष से कम है, वे लोग फॉर्म 15G भरकर जमा कर सकते हैं और जिन लोगों की 60 वर्ष की आयु से अधिक उम्र है वो लोग फिक्स्ड डिपॉजिट पर टैक्स छूट के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। फॉर्म 15H जमा करके वो अच्छा टैक्स क्लेक्ट कर सकते हैं।
बता दें कि एक वित्त (फाइनेंसियल) वर्ष में 40,000 रुपये से अधिक का ब्याज अगर आप एफडी पर कमाते हैं तो ऐसी पॉजिशन में इस फॉर्म के माध्यम से टैक्स छूट के लिए आप क्लेम कर सकते हैं और इस फॉर्म के जमा करने पर आपको TDS भी नहीं देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 40,000 रुपये से अधिक पर कमाई गए ब्याज पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है।
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