UPI से पैसे कटे, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ? घबराने की जरूरत नहीं, ऐसे वापस आएगी रकम

UPI: आपका पैसा यूपीआई के माध्यम से अगर गलत जगह चला जाता है तो आप उसे आसानी से वापस पा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा।

UPI: आज के समय में UPI से पेमेंट करना बेहद आसान हो गया है। लेकिन कई बार ट्रांजैक्शन के दौरान खाते से पैसे कट जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति या दुकानदार को रकम नहीं मिलती। ऐसे में मोबाइल स्क्रीन पर पेमेंट फेल या पेंडिंग दिखाई दे सकता है और ग्राहक परेशान हो जाता है।

अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो तुरंत दोबारा भुगतान करने की जल्दबाजी न करें। UPI ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद पैसे वापस मिलने के लिए तय नियम और समय-सीमा होती है। कुछ मामलों में रकम अपने आप खाते में वापस आ जाती है।

व्यक्ति को भेजे पैसे नहीं पहुंचे तो कब मिलेगा रिफंड?

अगर आपने किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में UPI से पैसे भेजे, आपके खाते से रकम कट गई लेकिन सामने वाले को पैसे नहीं मिले, तो ऐसे मामले में बैंक को तय समय-सीमा के भीतर रकम वापस करनी होती है। आम तौर पर यह समय ट्रांजैक्शन की तारीख के अगले दिन यानी T+1 तक होता है।

दुकानदार या ऑनलाइन शॉपिंग में पैसे फंसने पर क्या होगा?

अगर आपने किसी दुकान, मर्चेंट या ऑनलाइन वेबसाइट पर UPI से भुगतान किया और खाते से पैसे कटने के बावजूद मर्चेंट को रकम नहीं मिली, तो ऐसे मामलों में रिफंड की समय-सीमा अलग होती है। यहां T+5 दिन तक का समय निर्धारित है।

UPI पेमेंट अटक जाए तो सबसे पहले क्या करें?

सबसे पहले अपने UPI ऐप की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री खोलें और भुगतान का स्टेटस देखें। Google Pay, PhonePe, Paytm या BHIM जैसे ऐप में यह जानकारी मिल जाती है कि ट्रांजैक्शन Failed है या Pending।

अगर स्टेटस Pending दिख रहा है, तो तुरंत दोबारा पेमेंट न करें। ऐसा करने पर एक ही भुगतान के लिए दो बार रकम कटने की स्थिति बन सकती है।

ट्रांजैक्शन ID और स्क्रीनशॉट जरूर रखें

जिस भुगतान में समस्या आई है, उसका UPI रेफरेंस नंबर या ट्रांजैक्शन ID सुरक्षित रखें। साथ ही तारीख, समय और बैंक से पैसे कटने का मैसेज भी संभालकर रखें। शिकायत दर्ज करते समय ये जानकारियां काम आएंगी।

UPI ऐप से कैसे दर्ज करें शिकायत?

जिस ऐप से आपने भुगतान किया है, उसी में संबंधित ट्रांजैक्शन खोलें। वहां Help, Support या Raise Dispute जैसे विकल्प मिल सकते हैं। पैसे खाते से कटने लेकिन सामने वाले तक नहीं पहुंचने से संबंधित विकल्प चुनकर शिकायत दर्ज करें। शिकायत के बाद मिलने वाला टिकट या रेफरेंस नंबर भी संभालकर रखें।

ऐप से समाधान नहीं मिले तो बैंक से करें संपर्क

अगर तय समय में पैसा वापस नहीं आता है तो अपने बैंक से संपर्क करें। बैंक की हेल्पलाइन पर बात करने या शाखा जाने के दौरान UPI ट्रांजैक्शन ID और ऐप पर दर्ज शिकायत का नंबर जरूर दें। बैंक स्टेटमेंट या पासबुक में भी ट्रांजैक्शन की स्थिति जांचते रहें।

बैंक से भी समाधान न मिले तो RBI में शिकायत

अगर बैंक में शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो ग्राहक भारतीय रिजर्व बैंक की शिकायत व्यवस्था के जरिए अपनी शिकायत आगे बढ़ा सकता है। इसके लिए RBI के Complaint Management System (CMS) का इस्तेमाल किया जा सकता है।

रिफंड में देरी होने पर मिल सकता है मुआवजा

RBI के निर्धारित नियमों के अनुसार, कुछ प्रकार के असफल डिजिटल लेनदेन में तय समय-सीमा के भीतर रकम वापस न होने पर ग्राहक को मुआवजा मिल सकता है। इसलिए अगर रिफंड में अनावश्यक देरी हो रही है, तो बैंक से शिकायत की स्थिति और लागू मुआवजे के बारे में जरूर पूछें।

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