
Haryana: कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे मां-बाप की मर्जी के खिलाफ भाग कर ब्याह कर लेते हैं इसके बाद परिवार में लड़ाइयां होने लगती है। कई बार तो इस कंडीशन में कपल्स सुसाइड कर लेते हैं वहीं कई बार परिवार वाले ही कपल को जान से मार देते हैं। इन सब को देखते हुए हरियाणा में एक नया कानून बनाने की मांग की गई है। हरियाणा विधानसभा में लंबे समय से आवाज उठाई जा रही है कि लव मैरिज को लेकर एक नया कानून बनाया जाए।
विधानसभा में मंगलवार को शून्य काल के दौरान सफीदों से भाजपा विधायक रामकुमार गौतम ने मांग की कि ऐसा कानून बनाया जाए की लड़का और लड़की माता-पिता की सहमति से ही शादी करें। उन्होंने कहा कई बार ऐसा होता है कि लड़का और लड़की भाग कर शादी कर लेते हैं ऐसे में परेशानियां बढ़ने लगती है और परिवार टूट जाते हैं।
हरियाणा में प्रेम विवाह को लेकर बन सकता है जल्द नया कानून (Haryana)
बाद में परिवार के बीच काफी काला होता है कई बार तो कपल जान देते हैं और कई बार प्रेम विवाह में हत्या कर दी जाती है। प्रेम विवाह करने वालों की अपने स्वजन से नहीं बनती ऐसे कई मामले अभी तक थाने में देखने को मिल चुके हैं इसलिए जरूरी है कि इस पर कानून बनाया जाए।
हरियाणा में अगर लव मैरिज पर कानून बनता है तो यह देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो लव मैरिज पर कानून बनाएगा। हालांकि अभी सरकार ने इस पर कुछ नहीं कहा है लेकिन लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है।
बुधवार को मानसून सत्र के अंतिम दिन पारित एक विधेयक में गाड़ी व मकान के लिए दूसरी व तीसरी बार एडवांस राशि प्राप्त करने के लिए 60 वर्ष की आयु सीमा को हटा दिया गया है।इसके अतिरिक्त विधायकों द्वारा मकान की मरम्मत आदि के लिए 10 लाख रुपये अतिरिक्त तौर पर प्राप्त करने का कानूनी प्रविधान भी कर दिया गया है।
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