Home ट्रेंडिंग बड़ी खबर दिल्ली HC ने अविवाहित गर्भवती युवती को गर्भपात कराने की अनुमति देने...

दिल्ली HC ने अविवाहित गर्भवती युवती को गर्भपात कराने की अनुमति देने से किया इनकार

अपनी याचिका में युवती ने दावा किया कि वह सहमति से बनाए गए संबंधों की वजह से गर्भवती हुई, लेकिन उसे गर्भवती होने की जानकारी हाल ही में हुई

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने 28 सप्ताह की अविवाहित 20 वर्षीय गर्भवती युवती को गर्भपात की अनुमति देने से सोमवार (5 फरवरी) को इनकार कर दिया। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, ”याचिका खारिज की जाती है।” अदालत ने पिछले सप्ताह याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था लेकिन उसने यह मौखिक टिप्पणी की थी कि वह महिला को ‘पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण’ को गिराने की इजाजत नहीं देंगे।

पीटीआई के मुताबिक, जज ने कहा था, ”मैं 28 सप्ताह के पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण को गिराने की इजाजत नहीं दूंगा। रिपोर्ट में मुझे भ्रूण में कोई असामान्यता नहीं दिखाई दी। गर्भपात की इजाजत नहीं दी जा सकती।” अपनी याचिका में युवती ने दावा किया कि वह सहमति से बनाए गए संबंधों की वजह से गर्भवती हुई, लेकिन उसे गर्भवती होने की जानकारी हाल ही में हुई।

जब डॉक्टरों ने गर्भधारण की अवधि 24 सप्ताह की कानूनी रूप से स्वीकार्य सीमा से अधिक होने के कारण गर्भपात करने से इनकार कर दिया तो महिला ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम के तहत गर्भपात कराने की अनुमति लेने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

ये भी पढ़ें- Paytm Wallet: पेटीएम वालेट के जानिए इन 5 बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन्स को, मिलेगा वॉलेट, UPI और कैशबैक

महिला की ओर से पेश हुए वकील अमित मिश्रा ने कहा कि युवती को पहले गर्भावस्था के बारे में पता नहीं था और उसे 25 जनवरी को ही पता चला कि वह 27 सप्ताह की गर्भवती है। वकील ने कहा कि युवती अविवाहित है और उसके परिवार में किसी को भी उसकी गर्भावस्था के बारे में जानकारी नहीं है इसलिए उसकी स्थिति पर विचार किया जाए।

तमाम खबरों के लिए हमें Facebook पर लाइक करें Twitter , Kooapp और YouTube  पर फॉलो करें। Vidhan News पर विस्तार से पढ़ें ताजा-तरीन खबरे।

Exit mobile version