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Income Tax Notice: आयकर विभाग भेज रहा है नोटिस ,क्या आपने भी तो नही कि यह गलती,जानें

Income Tax Notice: आयकर विभाग देश के अलग-अलग हिस्सों में हजारों लोगों को नोटिस भेज रहा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, आयकर....

Income Tax Notice
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Income Tax Notice: आयकर विभाग देश के अलग-अलग हिस्सों में हजारों लोगों को नोटिस भेज रहा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, आयकर विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात के करदाताओं को धारा 143(1) के तहत टैक्स नोटिस भेजकर पूछा है कि उन्होंने धारा 80पी के तहत कटौती का दावा क्यों किया है। आयकर विभाग ने जानकारी दी है कि करदाताओं को 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा. अगर जवाब नहीं दिया गया तो करदाताओं को दोबारा नोटिस मिल सकता है.कहा गया है कि इसके तहत केवल सहकारी समितियां 15 हजार रुपये से 20 हजार रुपये तक की कटौती का दावा कर सकती हैं, लेकिन यह तभी होगा जब वे बैंकिंग या क्रेडिट सुविधा, कृषि गतिविधि और कार्टेज उद्योगों से कमाई कर रहे हों।

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मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, अहमदाबाद स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट राजू शाह ने कहा कि धारा 80पी कटौती का दावा करने के लिए धारा 143 (1) (ए) के तहत गलत नोटिस भेजे जा रहे हैं। ये नोटिस सहकारी बैंकों को नहीं, बल्कि व्यक्तियों को भेजे जा रहे हैं. जबकि यह दावा सहकारी बैंकों की ओर से किया गया है.

व्यक्तिगत करदाता दावा नहीं कर सकते ईमेल किए गए नोटिस में कहा गया है कि मूल्यांकन वर्ष 2023-23 के लिए धारा 80पी के तहत कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है और संबंधित करदाताओं को 15 दिनों की समय सीमा के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। इन लोगों को भी नोटिस मिला है मनीकंट्रोल की रिपोर्ट में एक अन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट के हवाले से कहा गया है कि उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को 2022-23 मूल्यांकन वर्ष के लिए पूछताछ नोटिस मिले हैं। ऐसा उन व्यक्तियों के कारण होता है जिन्होंने बहुत अधिक कटौतियों का दावा किया है।

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