RBI: ग्राहकों को बड़ी राहत, अब Loan की EMI में देरी होने पर नहीं लगेगा कोई बड़ा जुर्माना

    RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से एक बड़ी अपजेट आई है, आपको बता दें कि कर्ज लेने वालों को बैंक ने बड़ी राहत दी है। बता दें कि रिजर्व बैंक ने समय से लोन की किस्त जमा न करने वालों के लिए एक बड़ा एलान करते हुए, उनको राहत देने के लिए घोषणा की है। ओर इसके अलावा बैंकों को भी फटकार भी लगाई है।

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    आरबीआई ने इसके लिए एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके अनुसार बैंकों जुर्माने को ब्याज दरों के रूप में नहीं वसूला करना (RBI) चाहिए। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि लोन लेने वालों को इससे काफी बड़ी राहत मिलेगी।

    RBI: किस्त में देरी पर लगेगा एक शुल्क

    आरबीआई ने सरकुलर जारी करते हुए बैंकों से कहा है कि लोन की किस्त में देरी पर पेनल्टी को एक शुल्क के रूप में लगाया जाएं। जिससे कि चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इनको ना वसूला जाएं। आरबीआई के मुताबिक बैंको को जो अधिकार दिए गए थे उसका (RBI) मिसयूज बैंक कर रहे हैं, देरी करने वालों पर जुर्माना नोर्मस् के खिलाफ लगाया जा रहा है। इससे ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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    सर्कुलर के मुताबिक ओरिजनल ब्याज दर के अलावा पेनल्टी ब्याज दर का इस्तेमाल रेवेन्यू ग्रोथ टूल के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। आरबीआई ने एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी कर कहा है कि  कई मामलो में इऩ बातों का पता चला हैं कि कई रेगुलेटेड इकाईयां (RBI) पेनल्टी ब्याज दरें लगाती हैं।

    बैंक के मुताबिक डिफॉल्टर होने पर जुर्माना पेनल्टी ब्याज दर के रूप में नहीं वसूला जाएगा। सर्कुलर में कहा गया कि लोन पर ब्याज दरों के रिसेट (RBI) करने की शर्तों सहित ब्याज दरों के निर्धारण पर नियामकीय निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश आरबीआई ने जारी किया है।

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