सरकार ने पैन और आधार को आपस में जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इसकी आखिरी तारीख 30 जून है। इसके बाद पेन निष्क्रिय हो जाएगा। साथ ही आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया बेहद ही आसान है और आप खुद महज चार से पांच मिनट में अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।
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