Sweet Shop New Rule: त्योहारों में मिठाई खरीदते समय ज्यादातर लोग उसके स्वाद और कीमत पर ध्यान देते हैं। लेकिन मिठाई कितने दिन पुरानी है और उसे कब तक खाया जा सकता है, इसकी जानकारी मिलना भी जरूरी है। खासकर तब, जब मिठाई बिना पैकेट के दुकान के काउंटर पर रखी हो। अब उत्तर प्रदेश में ऐसी मिठाइयों को लेकर नया नियम लागू होने जा रहा है।
15 अक्टूबर 2026 से प्रदेश में दुकानदारों को खुली मिठाइयों के पास उनकी ‘यूज बाय डेट’ बतानी होगी। यानी ग्राहक दुकान पर लड्डू, बर्फी, पेड़ा या दूसरी खुली मिठाई खरीदने जाएंगे, तो उन्हें यह जानकारी मिल सकेगी कि उस मिठाई को इस्तेमाल करने की आखिरी तारीख क्या है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
अब दुकान के काउंटर पर भी मिलेगी मिठाई की तारीख
अभी तक पैकेट में मिलने वाली मिठाइयों पर निर्माण और एक्सपायरी से जुड़ी जानकारी दी जाती थी। लेकिन खुली मिठाई खरीदने पर ग्राहक को अक्सर यह पता नहीं चलता था कि मिठाई कब बनी है और उसे कितने समय तक खाना ठीक रहेगा।
नई व्यवस्था के बाद दुकानदारों को खुली मिठाइयों के पास इस्तेमाल की अंतिम तारीख दिखानी होगी। इससे ग्राहक खरीदारी करते समय इस बारे में जानकारी ले सकेंगे।
यह नियम ऐसे समय लागू हो रहा है, जब त्योहारों के चलते मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में मिठाई की ताजगी और उसकी सुरक्षित उपयोग अवधि की जानकारी मिलना लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है।
हर मिठाई पर अलग से नहीं लगाना होगा टैग
नए नियम को लेकर दुकानदारों के मन में यह सवाल हो सकता है कि क्या हर लड्डू या बर्फी पर अलग-अलग टैग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। मिठाई जिस ट्रे या कंटेनर में बिक्री के लिए रखी होगी, उसके पास ही तारीख की जानकारी देनी होगी।
यह जानकारी ऐसी जगह लगानी होगी, जहां खड़े होकर ग्राहक उसे आसानी से पढ़ सकें। इससे मिठाई खरीदने से पहले ही उन्हें पता चल जाएगा कि संबंधित मिठाई को कब तक इस्तेमाल करने के लिए बताया गया है।
मिठाई कितने दिन तक चलेगी, यह कैसे तय होगा?
सभी मिठाइयां एक जैसी नहीं होतीं। कुछ मिठाइयां जल्दी खराब हो सकती हैं, जबकि कुछ को सही तरीके से रखने पर ज्यादा समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए हर मिठाई के लिए एक ही अंतिम तारीख तय नहीं की गई है।
मिठाई में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, उसे बनाने के तरीके और रखने की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसकी उपयोग अवधि तय करनी होगी। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अलग-अलग मिठाइयों की यह अवधि एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है।
इसकी जिम्मेदारी दुकानदार की होगी कि वह मिठाई की प्रकृति और उसकी स्थिति के हिसाब से सही तारीख बताए। जिस अवधि तक मिठाई को इस्तेमाल के लिए सुरक्षित बताया जाएगा, उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी होगा।
लखनऊ की मिठाई दुकानों ने शुरू की तैयारी (Sweet Shop New Rule)
नए नियम को लेकर लखनऊ की मिठाई की दुकानों में भी तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रिट्ज कॉन्टिनेंटल और राम आसरे स्वीट शॉप में इस व्यवस्था को लेकर जानकारी दी गई है।
रिट्ज कॉन्टिनेंटल के मैनेजर ने बताया कि उनके यहां पैकेट और बिना पैकेट वाले खाद्य पदार्थों पर जरूरी जानकारियां पहले से दी जा रही हैं। वहीं, राम आसरे स्वीट शॉप की ओर से भी खुली मिठाइयों पर निर्माण और एक्सपायरी से जुड़ी जानकारी प्रदर्शित करने की तैयारी की जा रही है।
मिठाई खरीदते समय ग्राहकों को क्या ध्यान रखना चाहिए?
खुली मिठाई खरीदते समय अब ग्राहक उसकी इस्तेमाल की अंतिम तारीख भी देख सकेंगे। इसके अलावा मिठाई की हालत, रंग, गंध और दुकान में उसे रखने के तरीके पर भी ध्यान देना चाहिए।
सिर्फ तारीख देखकर मिठाई को पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता। अगर मिठाई को सही तरीके से नहीं रखा गया है, तो उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
नए नियम से दुकानदारों की जिम्मेदारी बढ़ेगी और ग्राहकों को भी खरीदारी के समय पहले से ज्यादा जानकारी मिलेगी। इससे मिठाई खरीदते समय लोगों को फैसला लेने में मदद मिल सकती है।
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