Home बिजनेस ITR Filing Tips: आईटीआर रिटर्न करते समय हुई गलती? तो जानें कैसे...

ITR Filing Tips: आईटीआर रिटर्न करते समय हुई गलती? तो जानें कैसे और कितनी बार कर सकते हैं रिवाइज आईटीआर

ITR Filing Tips: इनकम टैक्स रिटर्न करते समय अगर कोई गलती हो गई है तो उस गलती को रिवाइज्ड रिटर्न के माध्यम से ठीक किया जा सकता है।

ITR Filing Tips: वित्त वर्ष 2023-24 की आईटीआर फाइल करने का प्रोसेस चल रहा है और इसकी डेडलाइन 31 जुलाई 2024 को खत्म हो रही है। बता दें कि अगर ये डेडलाइन निकल जाती है तो फिर आपको आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माना देना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय कई बार अनजानें में लोगों से कुछ गलती हो जाती है, तो उन गलतियों में किस तरह से सुधार कर सकता है, आइए जानते हैं…

टैक्सपेयर्स को आयकर विभाग के कानून 1965 के सेक्शन 139 (5) के माध्यम से रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय हुई गलतियों को सुधारने का मौका दिया जाता है। बिना लेट फीस के वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर फाइल करने की तारीख 31 जुलाई 2024 है।

इतनी बार दाखिल कर सकते हैं आईटीआर

आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक टैक्सपेयर्स निशिचत सीमा के अंदर जितनी बार चाहे उतनी बार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकता है और इसके लिए कोई ऐसी प्रतिबंधित सीमा तय नहीं करी गई है, पर इस बात का ध्यान रहे कि रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करते समय पूरी जानकारी देनी होगी।

अगर एक बार रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर देते हैं तो उसके बाद जानकारी को सत्यापित यानी वेरीफाई नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स विभाग की तरफ से उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह आईटीआर तय सीमा के बाद अमान्य हो जाएगा। इसलिए रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने के बाद सत्यापन बेहद जरूरी है।

रिवाइज्ड रिटर्न करने का तरीका

1. सबसे पहले रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर क्लिक करें।
2. फिर पैन नंबर, कैप्चा कोड, पासवर्ड को दर्ज करके ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें।
3. उसके बाद ई-फाइल मैन्यू पर क्लिक करके इनकम टैक्स रिटर्न के लिंक पर टैप करें।
4. अब एक पेज खुलेगा इसमें आपका पैन नंबर भरा हुआ दिखाई देगा।
5. अब फाइलिंग टाइप को सिलेक्ट करें जैसे ओरिजिनल/ रिवाइज्ड रिटर्न
6. इसके बाद Prepare and Submit Online के ऑप्शन पर क्लिक करें।
7. अब ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म में Return Filing Section में रिवाइज्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(5) और
8. Return Filing Type में Revised के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें।
9. अब Acknowledge Number और आईटीआर फाइल करने की डेट को फिल करें।
10. फिर सारी डिटेल्स को भरें और जो अपनी गलतियों को सुधार करके इस आईटीआर फॉर्म को सबमिट कर दें।

तमाम खबरों के लिए हमें Facebook पर लाइक करें Google News Twitter Kooapp और YouTube पर फॉलो करें। Vidhan News पर विस्तार से पढ़ें ताजा-तरीन खबरें.

Exit mobile version