Train Ticket New Rules: 1 अक्टूबर से ट्रेन में सफर करते समय रखें ये दस्तावेज, एक गलती से लग जाएगा तगड़ा जुर्माना

Train Ticket New Rules: ट्रेन टिकट को लेकर 1 अक्टूबर से नियमों में बदलाव हो रहा है। आप भी अगर ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं और ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो आपको नए नियमों के बारे में जानना चाहिए।

Train Ticket New Rules : 1 अक्टूबर से ट्रेन टिकट के नियमों में बदलाव होने वाला है जिसका सीधा असर आम जनता के ऊपर पड़ेगा। 1 अक्टूबर से अगर आप ट्रेन टिकट का स्क्रीनशॉट दिखाएंगे तो इसे मान्य नहीं किया जाएगा। कई नियम बदलाव होगा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए वरना आपकी मुश्किल बढ़ जाएगी।

पूरे अक्टूबर चलेगा विशेष जांच अभियान

रेलवे की ओर से 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। त्योहारों के दौरान ट्रेनों और स्टेशनों पर बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए जांच व्यवस्था को सख्त किया जाएगा। लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ स्थानीय ट्रेनों और स्टेशन परिसरों में भी टिकटों की जांच की जा सकती है।

रियायती टिकट वालों को पहचान पत्र रखना होगा

अगर किसी यात्री ने वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, विद्यार्थी या किसी अन्य पात्रता के आधार पर रियायती टिकट लिया है, तो जांच के समय उसकी पात्रता की पुष्टि की जा सकती है। ऐसे यात्रियों को अपना वैध पहचान पत्र साथ रखना चाहिए। रेलवे कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य अगर ई-पास या प्रिविलेज सुविधा के आधार पर यात्रा कर रहे हैं, तो उन्हें भी निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

मोबाइल में फोटो दिखाने से काम नहीं चलेगा

पहचान पत्र की जरूरत पड़ने पर केवल मोबाइल में सेव फोटो या साधारण फोटो कॉपी पर निर्भर रहना परेशानी खड़ी कर सकता है। यात्रियों को अपना मूल पहचान पत्र साथ रखने की सलाह दी गई है। टिकट जांच के दौरान रेलवे का स्टाफ डिजिटल माध्यम से टिकट और यात्री की जानकारी भी सत्यापित कर सकता है।

ये पहचान पत्र रख सकते हैं साथ

रेलवे की ओर से मान्य पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और मतदाता पहचान पत्र शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र, मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज का फोटोयुक्त पहचान पत्र, फोटो वाली राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक और लैमिनेटेड फोटो वाला बैंक क्रेडिट कार्ड भी मान्य दस्तावेजों की सूची में बताए गए हैं।

दस्तावेज नहीं होने पर हो सकती है कार्रवाई

यात्रा के दौरान वैध टिकट या जरूरी पहचान दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर रेलवे के नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी स्थिति में यात्री से बिना टिकट यात्रा से संबंधित जुर्माना वसूला जा सकता है। इसलिए खासकर रियायती या कोटे वाले टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को सफर से पहले अपने दस्तावेज जरूर जांच लेने चाहिए।

यात्रा से पहले एक बार जरूर कर लें यह काम

अगर आप अक्टूबर में ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं, तो टिकट के साथ अपना मूल पहचान पत्र भी बैग में जरूर रखें। इससे टिकट जांच के दौरान अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकता है। खासतौर पर त्योहारों के समय भीड़ बढ़ने के कारण जांच अभियान के दौरान यात्रियों को अपने दस्तावेजों को लेकर सावधान रहना बेहतर रहेगा।

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