Home टेक्‍नोलॉजी Facebook और Instagram से इन लोगों की ID हमेशा के लिए हो...

Facebook और Instagram से इन लोगों की ID हमेशा के लिए हो जाएगी डिलीट, भारत सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Social Media New Rule: फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो अकाउंट 3 साल से ज्यादा समय से बंद पड़े हैं उनको बंद कर दिया जाएगा. सरकार इसको लेकर जल्द नया कानून लागू करेंगी

Social Media New Rule

Social Media New Rule:  आप अगर सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं और आपके पास एक से ज्यादा अकाउंट से तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत सरकार उन यूजर्स का फेसबुक और इंस्टा आईडी को अस्थाई तौर पर हटाने का काम कर रही है जो लगातार 3 सालों से अपने एकाउंट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. आप अगर 3 साल से अपने फेसबुक या इंस्टा आईडी का इस्तेमाल नहीं किए हैं, तो उनकी आईडी डिलीट कर दी जाएगी.

Social Media New Rule: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर नया रूल होगा लागू

बता दे की यह DPDP एक्ट का एक पाठ है और इस लॉ को अगस्त के महीने में ही बनाया गया था. यूजर्स इस कानून को लेकर चर्चा कर रहे हैं और अब सरकार इस पर क्रिया करने का प्लान बना रही है. इस नए कानून को सोशल मीडिया ई-कॉमर्स कंपनी ऑनलाइन मार्केटप्लेस गेमिंग कंपनी और सभी सोशल मीडिया कंपनी पर लागू किया जाएगा. सरकार जाना चाहता है कि भारत में कितने सोशल मीडिया यूजर्स है.

Also Read:Viral News: जिस पत्थर को ‘कुल देवता’ समझकर सालों से पूज रहे थे लोग, वे निकले डायनासोर के अंडे

अगस्त में अधिसूचित किए गए एक कानून को चलाने के लिए कम से कम 25 नियम बनाए जाएंगे. सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी प्रावधान के लिए अतिरिक्त नियम बना सकता है जिसे वह जरूरी समझे. अब सोशल मीडिया अकाउंट चलाने के लिए बच्चों का उम्र वेरीफाई किया जाएगा ताकि वह किसी गलत ऑनलाइन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सके.

18 साल से कम उम्र वालों को सोशल मीडिया चलाने के लिए माता-पिता का लेना होगा मंजूरी

इसमें कंपनियों को 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से पहले उनके माता-पिता की मंजूरी लेनी होगी. यह थोड़ा मुश्किल कानून है लेकिन अभी तक बताया नहीं गया है कि सरकार इसको कैसे लागू करेंगे.

Also Read:Job News: 12वीं पास अच्छे पैकेज की सैलरी पाने के लिए इन पदों के लिए करें अप्लाई, जानें वैकेंसी

तमाम खबरों के लिए हमें Facebook पर लाइक करें Twitter , Kooapp और YouTube  पर फॉलो करें। Vidhan News पर विस्तार से पढ़ें ताजा-तरीन खबरे

 

Exit mobile version