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Constitution Day: जानें क्यों मनाया जाता हैं संविधान दिवस, संविधान में अब हैं 470 अनुच्छेद

Constitution Day: संविधान दिवस पर कोई छुट्टी नहीं होती है, बल्कि इस अवसर पर विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

Constitution Day
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Constitution Day: 26 नवंबर को पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर को अपनाए जाने के उपलक्ष्य में हर साल इसी तारीख को मनाया जाता है। हालाँकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था।

26 नवंबर को संविधान दिवस है, जो पूरे देश में मनाया जा रहा है। हमारे भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा वर्ष 1949 में 26 नवंबर को अपनाया गया था। हालाँकि, इसे 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू किया गया था।

वहीं, केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को घोषणा की थी कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तब से हर साल इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है।

Constitution Day: संविधान में अब हैं 470 अनुच्छेद

भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को 167 दिन लगे, जिसके लिए 11 सत्र आयोजित किए गए। अपने मूल स्वरूप में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 खंड और 8 अनुसूचियाँ हैं। हमारे संविधान में कुल 1,45,000 शब्द हैं, जो पूरे विश्व में सबसे लंबे समय तक अपनाया गया संविधान है। हालाँकि, वर्तमान में हमारे संविधान में 470 अनुच्छेद, 25 खंड और 12 अनुसूचियाँ और साथ ही 5 परिशिष्ट हैं।

Constitution Day: संविधान दिवस नहीं है हॉलीडे

हालाँकि, संविधान दिवस पर कोई छुट्टी नहीं होती है, बल्कि इस अवसर पर विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्कूलों और कॉलेजों की बात करें तो संविधान दिवस के अवसर पर छात्रों के बीच हमारे संविधान के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न भाषण, संवाद, वाद-विवाद प्रतियोगिता, क्विज़ आदि का आयोजन किया जाता है।

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