
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर (Bilaspur of Chhattisgarh) जिले में लोगों को हिंदू देवताओं में विश्वास न करने और बौद्ध धर्म अपनाने की कथित तौर पर शपथ दिलाकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोपी एक सरकारी स्कूल के 60 वर्षीय प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना 22 जनवरी को हुई जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने रतनलाल सरोवर को निलंबित कर दिया, जो भरारी गांव में एक सरकारी प्राथमिक स्कूल के प्रिंसिपल थे।
एक दक्षिणपंथी संगठन के पदाधिकारी रूपेश शुक्ला की शिकायत के हवाले से एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने कथित तौर पर उन्हें भगवान शिव, राम और कृष्ण सहित हिंदू देवताओं की पूजा नहीं करने और बौद्ध धर्म का पालन करने की शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि यह घटना सरोवर के कथित कृत्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सामने आई।
अधिकारी ने बताया कि शिकायत में दावा किया गया है कि उनके इस कृत्य से सनातन धर्म के अनुयायियों की भावनाएं आहत हुईं हैं। शिकायत के आधार पर रविवार को सरोवर को गिरफ्तार कर लिया गया।
अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि प्रिंसिपल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A (धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के प्रतिकूल कार्य करना) और 295A (किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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